Friday, April 4, 2025

COVID-19 महामारी के दौरान कन्या भ्रूण हत्या नियमों के निलंबन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. शीर्ष अदालत ने आज (सोमवार) सुनवाई की.

इस दौरान कोर्ट ने PCPNDT एक्ट पर 4 अप्रैल की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. SC ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना संभव नहीं होगा. अभी एक राष्ट्रीय संकट है. डॉक्टरों की सेवाओं को महामारी के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व अन्य को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे भी ये निलंबन 30 जून तक ही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता भी दी है. अगर अधिसूचना 30 जून से आगे बढ़ाई गई तो यह मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता है. अब इस मामले में सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी.

अप्रैल की अधिसूचना में प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों में पंजीकरण और पूर्व गर्भाधान, गर्भावस्था आदि से संबंधित रिकॉर्ड  के रखरखाव के नियमों को निलंबित कर दिया है.

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