Saturday, December 7, 2024

COVID-19 महामारी के दौरान कन्या भ्रूण हत्या नियमों के निलंबन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. शीर्ष अदालत ने आज (सोमवार) सुनवाई की.

इस दौरान कोर्ट ने PCPNDT एक्ट पर 4 अप्रैल की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. SC ने कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप करना संभव नहीं होगा. अभी एक राष्ट्रीय संकट है. डॉक्टरों की सेवाओं को महामारी के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व अन्य को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे भी ये निलंबन 30 जून तक ही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता भी दी है. अगर अधिसूचना 30 जून से आगे बढ़ाई गई तो यह मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता है. अब इस मामले में सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी.

अप्रैल की अधिसूचना में प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों में पंजीकरण और पूर्व गर्भाधान, गर्भावस्था आदि से संबंधित रिकॉर्ड  के रखरखाव के नियमों को निलंबित कर दिया है.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment

LATEST POSTS

IMF के ग्लोबल अनुमान घटाने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव, 1950 डॉलर के नीचे आया सोना
Gold Silver Price: आज सोना हुआ सस्ता और चांदी हुई महंगी, ज्वैलरी बाजार में ये रहा सोने का रेट
Delhi Property Tax Rates Likely To Go Up Marginally
RELIANCE आज पेश करेगा अपने Q4 नतीजे
इंडोनेशिया ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, अभी 10 फीसदी और महंगा होगा खाने का तेल
Arun Kumar Saini ने लिखी कामयाबी की नई इबारत, Capital Sands ने लगाई ऊंची छलांग
शेयर बाजार में गिरावट का दिन, सेंसेक्स-निफ्टी नुकसान में
महिलाओं की दिलचस्पी ऑनलाइन ट्रेडिंग बाज़ार (FX & CFD’s) में क्यों बढ़ने लगी?
Dubai 22K gold price touches Dh200 a gram for first time in nine years
Taiwan October Export orders Likely contracted Again, But at Slower Pace- Raeuters Poll
Dollar Consolidates, Still in Demand
Share Price में हेराफेरी! SEBI ने 85 कंपनियों को शेयर मार्केट से ट्रेडिंग पर लगाया बैन